शिमला, जनवरी 16 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों की समयपूर्व रिहाई को लेकर नई नीति अधिसूचित कर दी है। यह नीति राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के जरिए लागू की गई है। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों के अनुरूप बनाई गई है और इसके तहत राज्य में उम्रकैदियों की रिहाई पर फैसला हिमाचल प्रदेश राज्य सजा समीक्षा बोर्ड करेगा। स्पष्ट किया गया है कि उम्रकैदियों की समयपूर्व रिहाई का मतलब स्वतः रिहाई नहीं होगा। हर मामले में अपराध की प्रकृति, जेल में कैदी का आचरण और समाज में पुनर्वास की संभावना जैसे पहलुओं को देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड निकाय करेगा समीक्षा नई नीति के तहत राज्य सजा समीक्षा बोर्ड एक स्थायी निकाय होगा, जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव या गृह सचिव करेंगे। इसमें कानून सचिव, हाईकोर्ट द्वारा नाम...
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