शिमला, अप्रैल 19 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चल रही सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं के न्यूनतम किराए को दोगुना कर दिया है। बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में बसों की न्यूनतम चार किलोमीटर की दूरी के लिए यात्री को 10 रुपये किराया देना होगा। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है।सरकारी और निजी बस सेवाओं दोनों पर लागू अधिसूचना में कहा गया है कि पहले पहले दो किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये किराया निर्धारित था जिसे अब संशोधित कर 10 रुपये कर दिया गया है। यह नई दरें सभी सरकारी और निजी बस सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगी।कैबिनेट ने दी थी मंजूरी इस फैसले से कम दूरी का सफर करने वाले बस यात्रियों को जेब ढ...
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