नई दिल्ली, फरवरी 7 -- सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने 26 अप्रैल, 2024 के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य के मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए केवल 15 मामले वापस लेने की अनुमति दी, जिनकी वापसी की सिफारिश की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि गृह विभाग द्वारा वापस लेने के लिए अनुशंसित 65 मामलों में से, मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ एक मामले सहित पांच मामलों का निपटारा याचिका लंबित रहने के दौरान किया जा चुका है। पीठ ने मामले की सुनवाई के...
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