नई दिल्ली, दिसम्बर 23 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़े सूरज लॉकअप मौत केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी व आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा है कि सजा निलंबन के स्तर पर अदालत साक्ष्यों की गुणवत्ता और अंतिम स्वीकार्यता पर टिप्पणी नहीं कर रही है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सह-आरोपी के बयान अपने आप में तब तक स्वीकार्य साक्ष्य नहीं होते, जब तक वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दायरे में न आते हों, जो इस मामले में लागू नहीं होते।क्या था आरोप? अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई का आरोप था कि जैदी ने अन्य पुलिस अधिकारियों के खिला...