मथुरा, फरवरी 12 -- जिलाधिकारी ने विकास खंड फरह व बलदेव में हड़पा 1689 मजदूरों का हक हेडिंग से हिन्दुस्तान में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए कार्यों में शिथिलता मिलने पर बीडीओ बलदेव/राया और तकनीकी सहायक को चेतावनी दी। डीपीआरओ और उपायुक्त श्रम रोजगार को प्रधान के विरुद्ध पंचायत राज एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। इस पर डीपीआरओ ने ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम ने उन्होंने ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा प्रकरण की नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी एवं तकनीकी अधिकारी के रूप में किसी एई से जांच कराने को भी कहा है। लोकपाल मनरेगा और डीडीओ द्वारा की गई बिंदु एक की जांच रिपोर्ट में पाया कि चाराहगाह की भूमि पर समतलीकरण का कार्य हुआ है, लेकिन इस पर भूमि पर कब्जा होता पाया गया। इसकी जांच नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी और किसी एई से ...
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