नई दिल्ली, मई 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने नांगलोई क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुए हिट एवं ड्रैग मामले के आरोपी को जमानत दे दी है। मामले में नांगलोई थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी को 29 सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। घटना में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप मलिक की मृत्यु हो गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमेराज की अदालत ने मामले की दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी रजनीश उर्फ सिट्टो को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए, जिससे उसकी गिरफ्तारी अवैध हो गई। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की दलील और अभियोजन का विरोध रजनीश की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आशुतोष ...