गाजीपुर, अप्रैल 30 -- गाजीपुर, संवाददाता। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ित मुआवजा योजना वर्ष 2022 योजना के तहत दी जाती है। इसके तहत किसी भी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर या मृत्यु के बाद घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार जनों को आर्थिक सहायता पहुंचायी जाती है। उन्होंने बताया कि हिट एंड रन मुआवजा के लिए दावा करने का तरीका बताया। कहा कि हिड एंड रन दावा योजना के फार्म एक में दायर करना होगा तथा उस दावा को जांच अधिकारी अर्थात उप विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, या राज्य के राजस्व जिले के किसी तालुका के राजस्व उप- विभाग के प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई है। इसके आवेदन में बैंक खाते की पासबुक की प्रति (जिसमें बैंक खाता धारक क...
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