बरेली, जनवरी 11 -- बरेली। बरेली के ऐतिहासिक हार्टमैन मैदान की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में नगर निगम को बड़ी राहत मिली है। बाल कल्याण समिति की ओर से नगर निगम के खिलाफ दायर वाद को अदालत ने सव्यय निरस्त कर दिया है। यह फैसला 6 जनवरी 2026 को अपर सिविल जज (थर्ड) श्वेता श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया। मामला चौधरी मुहल्ला स्थित हार्टमैन मैदान की भूमि से जुड़ा है। जहां महारानी मां लक्ष्मीबाई रामलीला कमेटी वर्षों से रामलीला का आयोजन कराती आ रही है। कमेटी मैदान की भूमि पर खुद का दावा किया था। यहां फड़ वाली दुकानें भी बनाई गई थीं जिन्हें नगर निगम ने अवैध निर्माण मानते हुए तोड़ दिया था। नगर निगम का दावा था कि हार्टमैन मैदान की भूमि निगम की है और उस पर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण अवैध है। इस विवाद को लेकर मामला न्यायालय पहुंचा, जहा...
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