संभल, फरवरी 9 -- सड़क हादसों में कमी लाने और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने एक अहम और सराहनीय पहल की है। अब दोपहिया वाहन खरीदते समय वाहन विक्रेता द्वारा खरीदार को दो हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से न केवल चालक बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलों के एआरटीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के तहत एआरटीओ समय-समय पर वाहन विक्रेता एजेंसियों का निरीक्षण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है। परिवहन विभाग ने वाहन विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक दोपहिया वाहन की बिक्री पर खरीदार को दो मानक हेलमेट उपलब्ध कराएं और इसकी जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। इससे व्यवस्था म...
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