मथुरा, दिसम्बर 9 -- सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिये व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगाने वालों पर अब 10 हजार रुपये का जुर्माना होगा। सहायक संभागीय विभाग के अधिकारियों ने वाहन चालकों को जागरूक करते हुए रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के प्रति जागरूक किया। एआरटीओ (प्रशासन) नीतू सिंह, एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेश राजपूत ने कहा कि घने कोहरे में सड़क पर वाहन नजर नहीं आते और हादसा हो जाता है। वाहन स्वामी अपने रात में चमकने वाले रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगाएं। मालवाहन 3.5 टन से 7.5 टन तक वजन के लिये नियम बॉडी की पूरी चौड़ाई को क्रास करते हुए सामने एक सफेट परावर्तक पट्टी, पीछे एक लाल परावर्तक पट्टी एवं दोनों टेप की चौड़ाई कम से कम 20 एमएम हो। कृषि में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर के पीछे दोनों ओर 7 वर्ग सेमी से परावर्तत क्षेत्र वाले दो ...
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