अलीगढ़, जुलाई 2 -- चालू वित्तीय वर्ष का बकाया जमा करने वालों को मिलेगा लाभ अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता हाउस टैक्स जमा करने पर चल रही छूट को मेयर प्रशांत सिंघल के निर्देश पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर करदाताओं को ऑनलाइन पर 15 फीसदी व ऑफ लाइन पर 12 फीसदी छूट मिलेगी। पुराने बकाए पर छूट लागू नहीं है। नगर निगम सीमा में करीब 2.80 लाख हाउस होल्ड हैं। हाउस टैक्स पर चल रही छूट को बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी। कुछ व्यापारिक संगठनों व पार्षदों ने मेयर को पत्र लिखा था। मेयर ने जनता की मांग पर नगर निगम प्रशासन को छूट की तिथि बढ़ाए जाने के निर्देश दिए थे। नगर निगम प्रशासन ने हाउस टैक्स में चल रही छूट को 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़़ा दिया है। प्रभारी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी आरपी सिंह ने ...