कानपुर, जुलाई 13 -- कानपुर। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स का बकाया भुगतान अभी तक नहीं जमा किया है तो 10 प्रतिशत तक की छूट का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई से पहले ही भुगतान कर दें। यह अंतिम तिथि है। इसके बाद टैक्स जमा किया तो छूट नहीं मिलेगी। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि पुराना बकाए का भी भुगतान भी लोगों को करना होगा।

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