अलीगढ़, जून 5 -- अलीगढ़। प्रभारी मुख्य कर निर्धारण आरपी सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा चालू वितीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्ति कर ऑनलाईन पर जमा करने पर 15 प्रतिशत तथा ऑफलाईन पर 12 प्रतिशत की छूट मिलेगी। छूट 30 जून 2025 तक दी जा रही है। बकाया सम्पत्ति कर पर कोई छूट देय नही, बल्कि ब्याज देय है। भवन स्वामी निर्धारित अवधि मे अपने भवन का सम्पत्ति कर जमा कर उपरोक्त छूट का लाभ ले सकते हैं। जिन भवन स्वामियों को बिल प्राप्त नही हुआ है वह नगर नगर निगम के कैश काऊंटर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बिल नगर निगम की वेबसाइट nna.marmelos.co.in पर निकाल सकते हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.