बिलासपुर, अगस्त 12 -- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने इस मांग को मानकर सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद की तारीख दे दी। ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आने के बजाय उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट से कहा कि चैतन्य बघेल के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ पर...
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