नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी समझौते के बाद दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद दर्ज नौ साल पुरानी एक FIR को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने साथ ही प्राथमिकी रद्द करते हुए आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और आठ सप्ताह के भीतर इस राशि को दिल्ली पुलिस शहीद कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है। यह FIR एक महिला की तरफ से प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। लेकिन अब महिला का कहना है कि आरोपी के साथ उसने विवाद सुलझा लिया है और अब वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। महिला ने पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में पड़ोसी पर अपने पति को रोकने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने आदि का आरोप लगाया था। हालांकि शिकायतकर्ता महिला की अपील पर जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने याचिकाकर्ता व आरोपी अभिषेक गाबा के खि...
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