बुलंदशहर, दिसम्बर 22 -- बुलंदशहर नेशनल हाईवे 91 पर वर्ष 2016 में मां-बैटी से गैंगरेप में विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम ओमप्रकाश वर्मा तृतीय के न्यायालय ने सोमवार को सभी पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1.81-1.81 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी-आधी धनराशि पीड़िता मां-बेटी को दी जाएगी। सजा सुनाए पर दरिंदों के चेहरे लटक गए। न्यायालय ने पांचों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया। ये था मामला 29 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी परिवार से शाहजहांपुर जा रहे परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी से गैंगरेप और परिजनों से लूटपाट की गई थी। लापरवाही पर एसपी समेत 19 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। पुलिस ने इसमें 11 अभियुक्त बनाए थे। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने साक्ष्य के अभाव में तीन ल...