नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर अवैध ढाबों के निर्माण को सड़क हादसों का संभावित कारण बताते हुए सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वैधानिक नियम और कानून पेश करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से यह बताने के लिए कहा कि राजमार्गों के किनारे बने अवैध ढ़ाबों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जस्टिस जे के माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस माहेश्वरी ने सुनवाई के दौरान कहा कि'राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर बने अवैध ढ़ाबा होने वा...
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