शामली, नवम्बर 30 -- कांधला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू इंटर कॉलेज कांधला की प्रबंध समिति के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत समिति को भंग कर प्राधिकृत नियंत्रक (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने समिति पर लगे परिसंपत्ति भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित याचिका भी खारिज कर दी। लगभग छह माह पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर प्रबंध समिति को भंग कर दिया था और कॉलेज का नियंत्रण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया था। समिति के पदाधिकारियों ने इसे चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की थी। समिति की ओर से पैरवी करते हुए परमात्मा नंद ओझा, अभिषेक शेखर ओझा, अनुराग कुमार ओझा के सा...
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