फतेहपुर, मई 6 -- फतेहपुर। विदेश भेजने के नाम पर दर्जनों बेरोजगारों से करोड़ो की ठगी और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में वांछित शैलेन्द्र सिंह उर्फ राजू यादव के पिता राम नरेश सिंह यादव की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज करते हुए कोर्ट ने उनसे निचली अदालत में ही अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। शैलेन्द्र सिंह के पिता राम नरेश सिंह यादव ने हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल कर अनुरोध किया था कि अमित शुक्ला पुत्र सुरेश शुक्ला बनाम बनाम शैलेन्द्र सिंह आदि में उनकी नामजदगी गलत है, इसलिए उनको धारा 482 के तहत बरी किया जाए। एक मई को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत में ही अपनी बात रखने का आदेश दिया। अधिवक्ता शिवाकांत अवस्थी ने बताया कि अभियुक्त ने कोर्ट को तथ्य छिपाकर लाभ लेने का प्रयास क...