मुजफ्फरपुर, अप्रैल 30 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर की दुकानों को तत्काल हटाने पर रोक लगा दी है। यह रोक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रहेगी। यह याचिका ब्रजभूषण शर्मा व अन्य दुकानदारों ने दाखिल की थी। याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उनकी दुकानें खास महाल की जमीन पर है। इसका आवंटन जिला प्रशासन ने किया है। वे नियमित किराया देते हैं। यह किराया चालान के माध्यम से खास महाल के प्राधिकारी डीसीएलआर पूर्वी के यहां जमा होता है। उनकी ये दुकानें सिविल कोर्ट परिसर से चार से पांच सौ मीटर दूर है। इ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.