नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग कांड मामले में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने के आदेश पर केन्द्र की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने केन्द्र और वानखेड़े के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय की घोषणा बाद में करने का फैसला किया। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के 19 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआईसी द्वारा 18 अगस्त, 2025 को वानखेड़े को जारी किए गए आरोप ज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। आईआरएस 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े 2021 में मुंबई स्थित एनसीबी में तैनात थे। उन्हें बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्...
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