रांची, जनवरी 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए युवक को युवती से शादी कर घर ले जाने की अनुमति प्रदान की। इससे पहले कोर्ट के आदेश से चतरा पुलिस के संरक्षण में युवती को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान युवती के मां-बाप भी कोर्ट में उपस्थित थे। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी लड़की बालिग है और वह अपनी इच्छानुसार किसी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन, वह उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। युवती ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह अपने पसंद के लड़के के साथ जाना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। युवक ने भी कहा कि वह युवती से मंदिर में शादी करेगा और अपने साथ रखेगा। लड़के की मां ने भी लड़की को स्वीकार करते हुए शादी के बाद उसे अपन...
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