गोरखपुर, फरवरी 4 -- गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। एम्स में एमबीबीएस छात्र से मारपीट के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहपाठी छात्रों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की पीठ ने सीजेएम के माध्यम से प्रतिवादी अभिषेक रंजन को नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है। साथ ही एजीए को भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित जांच अधिकारी के जरिए नोटिस की तामील सुनिश्चित कराएं। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी 2026 को होगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश एमबीबीएस छात्र जितेंद्र भाटी की ओर से दायर अपील पर दिया है। छात्र ने एससी-एसटी विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर जितेंद्र भाटी ने सीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती...