कानपुर, फरवरी 10 -- कानपुर। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के मामले में हाईकोर्ट ने आशीष शुक्ला उर्फ आशू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आशु के तर्क कि दीमक ने मार्कशीट नष्ट कर दी को नहीं माना। बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री अरिदमन सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आशीष शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों से उन्होंने विधि की डिग्री हासिल की। इसी मामले में हाईकोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में उनकी ओर से तर्क दिया गया कि दीमक ने कक्षा-12 की मार्कशीट नष्ट कर दी। हाईकोर्ट ने कहा, यह मानना असंभव है कि दीमक ने केवल कक्षा-12 की मार्कशीट ही नष्ट की और अन्य सभी शैक्षणिक दस्तावेज सुरक्षित छोड़ दिए।

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