लखनऊ, अगस्त 2 -- दुकान खाली कराकर एलडीए ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स में बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किये दुकान खाली कराने पर सख्त नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा है कि एलडीए का यह कृत्य याची के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। प्रश्नगत संपत्ति में एलडीए द्वारा किए गए इस अतिचार के लिए उस पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया जाता है जो याची को दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने एलडीए को आदेश दिया है कि वह उक्त दुकान पर याची को वापस कब्जा दे। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने मो. जैमुल इस्लाम की याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया है। याची का कहना था कि सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स में उसकी दुकान संख्या 112 ए है, जो उसने सहारा से 22 नवंबर 2000 को पंजीकृत ब...