सिद्धार्थ, अप्रैल 27 -- सिद्धार्थनगर। उस्का बाजार क्षेत्र के सुगही गांव निवासी नंदलाल गौंड़ के परिवार को जारी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र को निरस्त करने संबंधी आदेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा पूर्व में निरस्त संबंधी जिला स्तरीय कमेटी का निर्णय निष्प्रभावी हो गया है। एक शिकायत पर जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने सात अप्रैल को नंदलाल गौंड़ सहित परिवार के पांच सदस्यों का 17 वर्ष पूर्व जारी अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया था। इस आदेश से प्रभावित परिवार ने उच्च न्यायालय में समिति द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने की अपील की थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद(प्रयागराज) दो सदस्यों की बेंच ने जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति द्वारा प्रमाणपत्र निरस्तीकरण संबंधी पारित आदेश को निरस्त कर दिया है।...
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