नई दिल्ली, फरवरी 4 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसाइटी के निवासियों को पानी की आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। अदालत के समक्ष दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने भरोसा दिलाया कि वह आवश्यक शुल्क के भुगतान पर सोसाइटी को पानी उपलब्ध कराएगा। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका का निपटारा कर दिया। यह मामला वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसाइटी द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा था। इसमें आरोप लगाया गया था कि जल बोर्ड ने 15 अक्तूबर 2025 और चार दिसंबर 2025 को पारित हाईकोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया। इन आदेशों में डीजेबी को सोसाइटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। यह याचिका न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी। कोर्ट के आदेशों की हुई अवहेल...