पीलीभीत, जून 16 -- किशोर की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करते हुए बरी करने का आदेश दिया। दोनों अभियुक्तों को जेल से रिहा कर दिया गया। दो फरवरी 2007 को थाना न्यूरिया के ग्राम पौटा खुर्द निवासी भगवान देवी ने तहरीर में बताया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र रूप किशोर ट्यूशन पढ़ने गांव मेथी गया पर लौटा नहीं। उसके साथी विक्रम ने बताया कि ट्यूशन से लौटते वक्त वनकटी पुलिया के पास से कोई उसे साइकिल पर बिठाकर ले गया। तहरीर के आधार पर माया देवी, राम बहादुर व भिकारीलाल को नामजद किया गया। विवेचना में सात फरवरी 2007 को एक सूचना के आधार पर नरेश व शिवपुरिया पंडरी निवासी श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन गांव महोफ के एक कुएं से रूप किशोर का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों को निकालते...
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