मऊ, सितम्बर 23 -- दोहरीघाट। ब्लॉक क्षेत्र के गोंठा गांव के गाटा संख्या 932 रकबा 0.7290 जो राजस्व अभिलेखों में पोखरी के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मंडी समिति ने इस सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त 2025 को जारी आदेश के क्रम में सोमवार को घोसी तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तहसीलदार ने बताया कि न्यायालय द्वारा मांगे गए उत्तर के क्रम में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। बताया कि इसमें अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। इस दौरान कानूगो पारस पारसी, लेखपाल सीताराम यादव, सर्वेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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