छपरा, जनवरी 16 -- संविदा कर्मियों को बड़ी राहत छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जयप्रकाश महिला कॉलेज, छपरा के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के संविदा कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट ने ताजा आदेश जारी करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश की तिथि से एक माह के भीतर कुलपति के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी है और कहा है कि अभ्यावेदन मिलने के बाद कुलपति उन्हें सुनवाई का अवसर देते हुए चार माह के भीतर मेरिट के आधार पर स्पष्ट और कारणयुक्त निर्णय लें। इससे पहले दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ता जयप्रकाश महिला कॉलेज के संविदा कर्मी प्रमोद रंजन श्रीवास्तव, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र भास्कर और सुजीत कुमार प्रभात ने मांग की थी कि जयप्रकाश विश्वविद्या...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.