मथुरा, दिसम्बर 4 -- सफारी गाड़ी पर लालबत्ती लगा कर राजमार्ग पर लूटपाट करने वाले को एफटीसी सुशील कुमार की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा ने की। एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि गौरव गुलाठी ने कोतवाली छाता पर 15 मार्च 2009 को तहरीर दी कि 15 मार्च को सुबह लगभग साढ़े पांच बजे उसके दस टायरा ट्रक के ड्राइवर साजद, जो कि एक साल से उसका ट्रक चला रहा था, उसने सूचना दी कि दिल्ली से सादाबाद-हाथरस गाड़ी लेकर जाते समय 13 मार्च 2009 को सुबाह चार और साढ़े चार के बीच कस्बा छाता से आगे हाइवे पर लाल बत्ती लगी एक सफेद रंग की टाटा सफारी गाड़ी ने ओवर टेक कर के ट्रक को रोक लिया और कहा कि पीछे एक्सीडेंट में एक आदमी को मारकर के भाग रहा है। गाड़ी को अपने क...