हल्द्वानी, दिसम्बर 17 -- हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर की बाजारों, गलियों और फुटपाथों में अवैध रूप संचालित फड़-ठेलों को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल और हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त से पंजीकृत फड़ और ठेला कारोबारियों के लिए जगह का चयन करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने ई-रिक्शा और टेंपो की पार्किंग के लिए भूमि का चयन करने को भी कहा है। जिसकी रिपोर्ट 29 दिसंबर तक कोर्ट में पेश करनी होगी। अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हितेश पांडे ने जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि हल्द्वानी शहर की बाजारों, फुटपाथों, सार्वजनिक स्थानों और गलियों में बिना रजिस्ट्रेशन के फड़-ठेले लगाए जा रहे हैं।
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