नई दिल्ली, फरवरी 24 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेलवे की विस्तार और विकास परियोजना के मद्देनजर उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सार्वजनिक जमीन पर पिछले कई सालों से बसे हजारों लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर बनाकर रह रहे लोग उसी जगह पर रहने की मांग नहीं कर सकते। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन जगहों पर जाना होगा, जहां उनको जगह/घर मुहैया कराई जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराई जाएगी। पीठ ने प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान पाने के लिए आवेदन करने...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.