मधुबनी, जून 27 -- मधुबनी, निज संवाददाता। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अब मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों के निरीक्षण को और अधिक पारदर्शी और नियमित बनाया जाएगा। निदेशक विनायक मिश्र द्वारा सभी जिलों के कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्रतिमाह विद्यालयों का अनिवार्य निरीक्षण सुनिश्चित करें। नए निर्देशों के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम प्रबंधक को हर माह न्यूनतम 15 विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। वहीं, जिला साधन सेवी को भी 15 विद्यालयों का मासिक अनुश्रवण करना अनिवार्य होगा। साथ ही लेखापाल को भी मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित पांच विद्यालयों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करना होगा। निर्देश में यह भी कहा गया है कि निरीक्षण कार्यों के आधार पर ही वाहन भत्ता स्व...