बिजनौर, फरवरी 4 -- मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. लोकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रत्येक विकास खंड में एक पशु औषधि केंद्र खोला जाएगा। आवेदनकर्ता आवेदन के साथ फार्मासिस्ट का नाम एवं उसका पंजीकरण विवरण, दुकान के लिए 120 वर्ग फुट का स्थान का प्रमाण पत्र तथा ड्रग सेल लाइसेन्स का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री कृषक समृद्धि केंद्र एवं सहकारी समितियों के योग्य लाभार्थियों को इस योजना में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। पशु औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक आवेदकों को रूपये 5000 का शुल्क अदा करना होगा तथा आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन करनी होगी।

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