कन्नौज, अप्रैल 24 -- कन्नौज। हर्ष फायरिंग के मामले में न्यायालय ने एक आरोपित को दोषी करार करते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने Rs.10000 का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि साल 2018 में छिबरामऊ पीपल गली निवासी सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र दयासागर गुप्ता के पुत्र शुभम गुप्ता का एक निजी गेस्ट हाउस में विवाह समारोह चल रहा था। तभी छिबरामऊ निवासी श्याम कुमार बाथम पुत्र रामसरोवर ने हर्ष फायरिंग कर दी। इस दौरान वधू पक्ष के श्याम सुंदर गुप्ता पुत्र शंभू दयाल गुप्ता निवासी गुलरिया भूप सिंह थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत गोली लगने से घायल हो गए थे। मामले को लेकर मंडी समिति चौकी प्रभारी संतोष कुमार दुबे ने गेस्ट हाउस प्रभारी...