गुड़गांव, फरवरी 26 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एमआर एमजीएफ लेंड लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया है। इस बिल्डर पर आरोप है कि इसने याचिकाकर्ता को पांच साल की देरी से फ्लैट का कब्जा दिया है। हरेरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी किए हैं कि बिल्डर ने साल 2014 में फ्लैट का कब्जा देना था, जो साल 2019 में दिया है। इस समयावधि का 11.10 प्रतिशत सालाना दर से ब्याज की अदायगी करनी होगी। सेक्टर-66 स्थित एमआर पाम ड्राइव के पाम ट्राइसिस के बी ब्लॉक में तान्या नरूला और संगीता नरूला ने 2100 वर्ग फीट क्षेत्र का एक फ्लैट एमआर ट्राइसिस में बुक किया था। इसको लेकर साल 2010 में बिल्डर और खरीदार के बीच करार हुआ था। करार के तहत इस बिल्डर ने साल 2014 में फ्लैट का कब्जा देना...