हरिद्वार, अक्टूबर 9 -- नगर निगम ने नगरीय फेरी नीति नियमावली 2016 के तहत विकसित किए गए भगत सिंह चौक से सेक्टर-2 बैरियर के तीसरे वेंडिंग जोन में लाभार्थियों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को नगर आयुक्त नंदन कुमार ने 21 बिंदुओं पर आधारित अनुबंध के तहत विक्रय प्रमाणपत्र (लाइसेंस) जारी करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने अपने कार्यालय में लाइसेंस वितरित कर कहा कि तीसरे वेंडिंग जोन के लाभार्थियों से अनुबंध की कार्रवाई प्रथम चरण में प्रारंभ की गई है। सभी लाभार्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनुबंध की शर्तों और स्वच्छता नियमों के अनुसार ही अपना कारोबार संचालित करें। उन्होंने कहा कि वेंडिंग जोन में बिजली, पानी, सीसीटीवी कैमरे जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके है...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.