हल्द्वानी, अगस्त 2 -- नैनीताल, संवाददाता। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिली है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने हरक सिंह के विरुद्ध ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर पूर्व में लगाई गई रोक को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की है। तब तक कोर्ट ने विपक्षी द्वारा पेश किए गए शपथपत्र पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने के आदेश हरक सिंह को दिए हैं। मामले के अनुसार, ईडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत देहरादून में मामूली कीमत पर रिहायशी क्षेत्र में बेशकीमती जमीन खरीदी है। जिसकी कीमत वर्तमान में करोड़ों रुपये है। यही नहीं हरक सिंह ने बतौर मंत्री रहते हुए नेशनल पार्कों में भारी मात्रा में घोटाला किया हुआ है। आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा कई ...
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