बिजनौर, फरवरी 25 -- पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने जानलेवा हमला करने के आरोप में किरतपुर के तीन भाइयों हेमेंद्र, अमीचंद, सोरन और गांव की ही विकास को दोषी पाते हुए चारों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि किरतपुर के ज्वालाचण्डी निवासी करण सिंह पुत्र श्री राम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके गांव के हेमेंद्र, अमीचंद सोरन पुत्र शेर सिंह और गांव के विकास पुत्र अशोक ने 2 मार्च 2018 को शराब पीकर गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। करन सिंह के सिर में गहरी चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर स...