बागपत, नवम्बर 26 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूनम राजपूत ने टीकरी में वंश पर हमला करने के दस आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें बीच-बचाव कराने वालों पर भी हमला किया गया था। दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बा निवासी अनुज ने गत 13 अक्तूबर को दोघट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उनका भतीजा दस अक्तूबर की रात में गांव के ही राजपाल कश्यप की दुकान पर सामान लेने गया था। बाकि रुपये वापस मांगने पर दुकानदार ने वंश के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। पास में चबूतरे पर बैठे अंकुर, गुलबीर समेत अन्य ने वंश को बचाने का प्रयास किया, तो अपने परिवार वालों को बुलाकर उन पर भी हमला कर दिया। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि इस प्रकरण में सुमित, राजपाल, सोहित, राममेहर, दीपक, गौतम, सूरजमल, मदनपाल, सुशील, रितिक निवासी टीकर...
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