बिजनौर, नवम्बर 19 -- पूर्व प्रधान के द्वारा विकास कार्य न करने की शिकायत करने पर बढ़ापुर के जयप्रकाश व उसकी पुत्रियों के साथ मारपीट करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अवधेश कुमार ने बढ़ापुर क्षेत्र के जितेंद्र उफू बब्बू को दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजन शलभ शर्मा ने बताया कि बढ़ापुर थाना क्षेत्र के खत्रीवाला उर्फ़ हसन अलीपुर धर्मा निवासी जयप्रकाश पुत्र सुक्खे ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि उसके गांव के पूर्व प्रधान जितेंद्र उर्फ बब्बू एवं उसके भाई अशोक पुत्र दीवान सिंह ने गांव में विकास कार्य ने करने की शिकायत डीएम बिजनौर से की थी। डीएम कार्यालय से 22 मई 2012 को एक टीम जांच के लिए गांव में गई थी। जांच के दौरान जयप्रकाश को भी मौके पर बुलाया गया। गांव से जांच ट...