अंबेडकर नगर, सितम्बर 17 -- अम्बेडकरनगर। दशक भर पूर्व बेवाना थाने में दर्ज प्राणघातक हमले के दोनों दोषियों को सत्र न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं प्रत्येक को पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। सरैया सस्पना निवासी हौसिल यादव पुत्र भोला एवं रामचन्दर यादव पुत्र राम बहाल यादव के विरुद्ध वर्ष-2015 में प्राणघातक हमला समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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