सुल्तानपुर, फरवरी 6 -- सुलतानपुर। कूरेभार थाना क्षेत्र की गुप्तारगंज बाजार में बीती 29 जनवरी की शाम राव भास्कर पांडेय पर तमंचे से हमला करने, मारपीट, गाली गलौज और अन्य आरोपों में जेल भेजे गए आरोपी बाबूगंज निवासी विशाल सोनी को सेशन जज सुनील कुमार ने जमानत दी है। अधिवक्ता रिजवान अहमद ने याचिका पेश कर कहा कि आरोपी को रंजिश में गलत ढंग से फसाया गया है जबकि वादी मुकदमा को कोई चोट नहीं आई है। कोर्ट ने साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी को राहत दी है। घटना में शिवकांत पाण्डेय, मुरलीधर सोनी और दिवाकर मौर्य भी आरोपी हैं।
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