सुल्तानपुर, अक्टूबर 13 -- सुलतानपुर। जानलेवा हमले की महिला आरोपी पुल्ली उर्फ तफसिया बानो की गिरफ्तारी पर न्यायाधीश संध्या चौधरी ने रोक लगा दी है। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने याचिका पेश कर साजिश में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग की। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के करौंदिया में बीते साल वजीहुल हसन और वेशम बेग पर हुए जानलेवा हमले से संबंधित है।

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