सुल्तानपुर, अगस्त 7 -- सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के बरुआ उत्तरी में आठ साल पूर्व ड्यूटी पर कार्यरत होमगार्ड पर जानलेवा हमला करने, बलवा और मारपीट के आरोपी रविलाल ने सात साल बाद वकील अरविंद सिंह राजा के जरिए आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभारी जिला जज संतोष कुमार ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता ने बताया कि लंभुआ थाना क्षेत्र के खुनशेखपुर निवासी होमगार्ड जगदीश प्रसाद सिंह ने 27 अक्टूबर 2018 की घटना में बरुआ उत्तरी निवासी भोलानाथ, अनिल रविलाल, रत्नेश, वीरेंद्र और अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था।

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