पीलीभीत, जुलाई 31 -- पीलीभीत। गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायधीश/त्वरित न्यायालय आतिफ शमीम ने दोषी पाते हुए चार हजार रुपए जुर्माना सहित चार वर्ष की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार थाना दियोरिया के ग्राम महेशापुर के राम किशोर ने थाना दियोरिया में तहरीर देकर कहा कि उसका भाई हरीश कुमार वर्तमान ग्राम प्रधान है। 17 अक्टूबर 2022 को वह व उसका भाई लेबर के पैसे देने ग्राम बहादिया गए थे। वापस आते समय शाम छह बजे रास्ते में ग्राम बहादिया के सत्यपाल ने प्रधानी की पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर उसके भाई हरीश कुमार पर हमला कर दिया। चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर गया। शोर पर लोग आ गए। तभी सत्यपाल भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासक...