सुल्तानपुर, जून 19 -- सुलतानपुर। 20 साल पूर्व कोतवाली नगर की पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों पर दो बार आरोप तय हो गए। आरोपी इस्लामुद्दीन पर जारी गिरफ्तारी वारंट को इसी आधार पर न्यायाधीश राकेश पांडेय ने गुरुवार को निरस्त कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अयूब उल्ला खान ने बताया कि 11 अगस्त 2005 को कोतवाली नगर पुलिस ने तीन लोगों पर सामान्य आशय से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें किसी को चोटें नहीं आई थी। रामपुर जिले के स्वार थाना के नरपत नगर निवासी इस्लामुद्दीन, लखीमपुर जिले के मंगल तथा यूसुफ पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई तो सुनवाई फैजाबाद की विशेष कोर्ट को भेजी गई जहां साल 2009 में आरोप तय हुए। साल 2015 में जिले में गैंगस्टर कोर्ट बनने पर फाइल स्थानांतरित हुई तो कोर्ट ने दोबारा आरोप तय किया। साल 2020 में आरो...