मुजफ्फरपुर, फरवरी 18 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में अपहृत 16 वर्षीय किशोरी के आरोपित के घर बेहोश मिलने के मामले में जांच पूरी नहीं करने पर आईओ शिबू कुमारी पर दस हजार रुपये का स्थगन व्यय लगाया गया है। इसका आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने दिया है। आदेश में कहा गया है कि राशि 15 दिनों के अंदर पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करनी होगी। अगर इस अवधि में राशि जमा नहीं कराई गई तो विहित प्रक्रिया के अनुसार इसकी वसूली होगी। विशेष कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 21 फरवरी तय की है।

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