गोरखपुर, फरवरी 17 -- गोरखपुर। हत्या का प्रयत्न करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने खोराबार क्षेत्र के कैथवलिया निवासी अभियुक्त जीतेन्द्र यादव व जयप्रकाश को सात साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश सिंह एवं संजीत शाही का कहना था कि वादी मुरली यादव खोराबार क्षेत्र के कैथवलिया का निवासी है।12 जुलाई 2007 को उसका लड़का अवधेश यादव, पलटू यादव के साथ मोटरसाइकिल से सरैया की तरफ जा रहा था। टेल्हनापार पेट्रोल पम्प के पास मोटरसाइकिल सवार अभियुक्तों ने वादी के लड़के को गोली मार दी। इससे वादी का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया।
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